FSSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की सीमा निर्धारित की || फरवरी 2021


FSSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की सीमा निर्धारित की || फरवरी 2021
हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड (TFAs) पर सीमा निर्धारित करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। यह निर्णय तेल और वसा के मानदंडों में संशोधन के एक सप्ताह बाद लिया गया है।
• मुख्य बिंदु –
• नए नियमों के तहत, खाद्य उत्पादों में जो खाद्य तेल और वसा शामिल होते हैं उसमें औद्योगिक ट्रांस वसा की कुल मात्रा उत्पाद में मौजूद कुल तेलों या वसा के 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• यह विनियमन 1 जनवरी2022 से लागू होगा।
• पृष्ठभूमि –
FSSAI ने दिसंबर 2020 में तेल और वसा के टीएफए की मात्रा को 3% तक सीमित कर दिया था, जिसे 2021 तक करने की आवश्यकता थी। इसने 2022 तक 5% के वर्तमान स्तर से इसे 2% तक सीमित कर दिया है।
• ट्रांस-फैट क्या है?
तरल वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन को जोड़कर एक औद्योगिक प्रक्रिया में जो अम्ल बनाए जाते हैं, उन्हें ट्रांस-फैट कहा जाता है। वसा में ट्रांस-फैट को जोड़ने से खाद्य पदार्थों के जीवन में वृद्धि होती है। वे मिलावट के रूप में अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वे बहुत सस्ते हैं। ट्रांस-फैट्स बेक्ड, फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड में मौजूद होते हैं। यह मिलावटी घी में भी मौजूद होता है जो कमरे के तापमान पर ठोस हो जाता है। इस तरह के वसा का सबसे हानिकारक रूप माना जाता है क्योंकि वे धमनियों को अवरुद्ध करते हैं। इसके सेवन से उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा और कई अन्य हृदय रोग हो सकते हैं।
• ट्रांस-फैट पर डब्ल्यूएचओ डेटा –
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सिफारिश की है कि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के सेवन के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 5.4 लाख मौतें होती हैं। डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य 2023 तक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करना है।
• भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) –
यह एक स्वायत्त निकाय है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया था। यह खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चेयरपर्सन की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में, रीता तेवतिया FSSAI की अध्यक्ष हैं और वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल हैं।
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