राजस्थान सरकार ने किया देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश
देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया। राजस्थान सरकार ने ‘राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स’ (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 पेश किया है। जो देश का पहला ऐसा विधेयक है, जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है। राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर) विधेयक, 21 जुलाई 2023 को विधानसभा में रखा गया था। महत्वपूर्ण बात ये है कि सदन में ये बिल 24 जुलाई को पास हो गया। यह देश का पहला ऐसा विधेयक है, जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है।
इस विधयेक में क्या कानून बना है:-
यदि कोई एग्रीगेटर इसके तहत कानून का पालन करने में नाकाम रहता है, तो उसके लिए जुर्माने और दंड का प्रावधान है। राज्य सरकार पहले उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये तक और बाद के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। यह विधेयक गिग श्रमिकों को एक विशिष्ट आईडी देगा जो सभी प्लेटफार्मों पर लागू होगा। आईडी ऐसे श्रमिकों को सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने, शिकायत होने पर सुनवाई करने और बोर्ड में प्रतिनिधित्व के माध्यम से उनके कल्याण के लिए लिए गए सभी निर्णयों में भाग लेने में सक्षम बनाएगी। यह बिल राजस्थान राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।