केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
• CBI भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है।
• CBI का पूरा नाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) या CBI है।
• यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है।
• यद्यपि इसका संगठन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलता-जुलता है किन्तु इसके अधिकार एवं कार्य-क्षेत्र एफबीआई की तुलना में बहुत सीमित हैं।
• CBI बड़े स्तर पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होने वाले अपराध जैसे की हत्या, घोटालो और अत्याचार के मामलो की जाँच भारत सरकार के आदेशो पर करती है।
• भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय हितों से जुड़े अपराधों की जांच का अधिकार भी इस एजेंसी के पास होता है।
• भारत सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य से जुड़े मामलों की जांच का आदेश भी CBI को दिया जा सकता है।
• भारत के लिये सीबीआई ही इन्टरपोल की आधिकारिक इकाई है।
• CBI एजेंसी की स्थापना 1941 में हुई थी।
• अप्रैल 1963 में इसे ‘केंद्रीय जाँच ब्यूरो’ नाम दिया गया।
• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
• दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिस्ठान अधिनियम, 1946 द्वारा CBI को जाँच शक्तिया दी गई है।
• CBI केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सहमति से राज्यों में अपराधो की जाँच कर सकती है।
• सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायलय राज्य सरकार की सहमती की बिना CBI को किसी भी राज्य में जाँच के आदेश दे सकते है।
• CBI की तरह ही CID होती है जहां CBI पूरे देश में कार्य करती है तो वहीं CID केवल एक राज्य तक सीमित होती है।
• CID किसी भी राज्यों में होने वाले अपराधिक मामलो और हमले के मामलो साहित प्रदेश में अन्य गैर क़ानूनी मामलो की जाँच करता है जबकि CBI देश तथा विदेश की मामलो की जांच करती है।
• CID के पास जितने भी मामले आते है उन्हें प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट द्वारा सौंपा जाता है जबकि CBI को जाँच के मामले केंद्रसरकार, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपे जाते है।
• CBI में शामिल होने के लिए आपको SSC बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को उतीर्ण करना होगा।
• केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो प्रायः विवादों और आरोपों से घिरी रहती है इस पर केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में पक्षपातपूर्ण काम करने का आरोप लगता है..!!